नानकमत्ता गुरुद्वारा हत्याकांड में बाबा अनूप सिंह को जमानत, फैसले के वक्त अदालत ने की अहम टिप्पणी

न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति को केवल एक फोन कॉल या पुरानी दुश्मनी के आधार पर साजिश का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारा में तरसेम सिंह हत्याकांड के आरोपी बाबा अनूप सिंह उर्फ भाई अनूप सिंह को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति को केवल एक फोन कॉल या पुरानी दुश्मनी के आधार पर साजिश का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

28 मार्च, 2024 को, मोटरसाइकिल सवार दो हमलावरों ने गुरुद्वारे के लंगर हॉल में बैठे तरसेम सिंह पर कई गोलियां चलाईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बाबा अनूप सिंह सहित कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 34 और 120-बी और शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 के तहत मामला दर्ज किया गया।

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