उत्तराखंड पुलिस जन जागरूकता के लिए सोशल मीडिया गतिविधि बढ़ाएगी: एडीजी ने जारी किए निर्देश

27 अगस्त, 2024 को उत्तराखंड के अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) श्री ए.पी. अंशुमान ने दोनों जोन के अधिकारियों, जिला प्रभारियों, पुलिस उपाधीक्षकों (ऑपरेशन) और सोशल मीडिया सेल प्रभारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक की। बैठक में विभिन्न जिलों में सोशल मीडिया प्रमोशन सेल और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल की गतिविधियों की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस बैठक में पुलिस महानिरीक्षक (खुफिया) श्री कृष्ण कुमार वी.के. और पुलिस उप महानिरीक्षक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) सुश्री पी. रेणुका देवी समेत प्रमुख अधिकारी मौजूद थे।

एडीजी द्वारा जारी किए गए प्रमुख निर्देश:-

सोशल मीडिया सेल को सक्रिय करें: जिला सोशल मीडिया सेल को सक्रिय होना चाहिए, नियमित रूप से उन सभी पोस्ट की निगरानी करनी चाहिए जो कानून और व्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी एसओपी के अनुसार भ्रामक पोस्ट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।

नियमित पर्यवेक्षण: पुलिस उपाधीक्षकों (ऑपरेशन) को अपने-अपने जिलों में सोशल मीडिया सेल द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की नियमित निगरानी का काम सौंपा गया है।

जनशक्ति और कार्य का मूल्यांकन: जिला प्रभारियों को सोशल मीडिया सेल की जनशक्ति और प्रदर्शन का आकलन करना होगा, यह सुनिश्चित करना होगा कि समीक्षा रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय और जोन कार्यालय को प्रस्तुत की जाए।

सोशल मीडिया प्रभावितों को शामिल करें: जिला स्तर के सोशल मीडिया प्रभावितों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें जिला मुख्यालय या पुलिस स्टेशनों पर सेमिनार में आमंत्रित किया जाना चाहिए। उन्हें सकारात्मक, जन जागरूकता से संबंधित सामग्री बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

भ्रामक पोस्ट का खंडन करें: कानून और व्यवस्था को प्रभावित करने वाली किसी भी भ्रामक पोस्ट का तुरंत सटीक जानकारी के साथ मुकाबला किया जाना चाहिए।

हटाने के नोटिस: शांति और कानून व्यवस्था को बाधित करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए कार्रवाई करने के लिए नोडल पुलिस उप महानिरीक्षक (अपराध और कानून व्यवस्था) को एक पत्र भेजा जाना चाहिए। पुलिस मुख्यालय से एसओपी के अनुसार हटाने के नोटिस जारी किए जाने चाहिए।


सोशल मीडिया नीति का पालन करें: पुलिस कर्मियों को पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी सोशल मीडिया नीति का पालन करना चाहिए। किसी भी उल्लंघन पर नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

कार्य समय पर पूरा करें: एडीजी ने पुलिस मुख्यालय में अपराध एवं कानून व्यवस्था से संबंधित सभी अनुभागों के कार्यों की समीक्षा की तथा अनुभाग/शाखा प्रभारियों को निर्धारित समय में अपने कार्य पूरे करने के निर्देश दिए।


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