यूपीसीएल ने पिछले दिनों नियामक आयोग में याचिका दायर करते हुए एडिशनल सरचार्ज की मांग की थी। जिसके बाद 1.12 रुपये प्रति यूनिट की दर से एडिशनल सरचार्ज को मंजूरी दे दी है।
खुले बाजार यानी ओपेन एक्सेस से बिजली खरीदने वालों को अब अतिरिक्त पैसा देना होगा। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने यूपीसीएल की याचिका पर सुनवाई करते हुए ओपेन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए 1.12 रुपये प्रति यूनिट की दर से एडिशनल सरचार्ज लगा दिया है। इससे आम उपभोक्ता प्रभावित नहीं होंगे।
कई बड़े उपभोक्ता ऐसे भी हैं जो कि खुले बाजार से बिजली खरीदते हैं। यूपीसीएल इन उपभोक्ताओं से सरचार्ज वसूल करता है। यूपीसीएल ने पिछले दिनों नियामक आयोग में याचिका दायर करते हुए एडिशनल सरचार्ज की मांग की थी। नियामक आयोग में अध्यक्ष एमएल प्रसाद व सदस्य विधि अनुराग शर्मा की पीठ ने 1.12 रुपये प्रति यूनिट की दर से एडिशनल सरचार्ज को मंजूरी दे दी है।
यह सरचार्ज ओपेन एक्सेस उपभोक्ताओं से एक अक्तूबर से अगले साल 31 मार्च तक वसूल किया जाएगा। इससे आम बिजली उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नियामक आयोग के सचिव नीरज सती ने बताया कि यह व्यवस्था केवल ओपेन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए है।