निकाय चुनावों में निवार्चित पदों पर महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण की शिफारिश की गई है। उत्तराखंड राज्य महिला नीति के ड्राफ्ट में इसकी सिफारिश की गई है। मंत्रीमंडल की बैठक में इस पर मुहर लगने की संभावना है। इससे महिलाओं में खुशी का माहौल है।
निकाय चुनावों में निवार्चित पदों पर उत्तराखंड में महिलाओं को 50 फीसद आरक्षण की शिफारिश की गई है। बाकायदा महिला नीति का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है। ड्राफ्ट में प्राइवेट सेक्टर में भी महिलाओं को न्यूनतम 33 फीसद आरक्षण देने की सिफारिश की गई है। साथ ही निर्वाचित महिला प्रतिनिधि के विधायी कार्यों के लिए क्वालिफाइड यंग वूमेन प्रोफेशनल्स की भी व्यवस्था की जाएगी। इन सभी सिफारिशों पर मंत्रिमंडल की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह सिफारिशें अभी ड्राफ्ट के स्तर पर है, ऐसे में इनका जल्द होने वाले निकाय चुनावों में लागू होने की संभावना नहीं है।
वर्तमान में महिलाओं को 33% आरक्षण
वर्तमान में महिलाओं के लिए नगर निकायों में 33 फीसद और ग्राम पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण लागू है। इसके अलावा ड्राफ्ट में पंचायत, नगर निकाय और विधानसभा स्तर पर निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की क्षमता विकास के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परीक्षण की भी सिफारिश की गई है। साथ ही शैक्षणिक संस्थानों और विभिन्न सामुदायिक स्तरों पर नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रमों का आयोजन करने की भी योजना बनाई गई है।
महिलाओं के जीवन में आएगा सुधार
महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के मुताबिक महिलाओं के विकास से संबंधित जो भी बेहतर हो सकता है, उत्तराखंड राज्य महिला नीति में उसे शामिल करने का प्रयास किया गया है। नीति से महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आएगा। महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।